रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी विष्णु उर्फ राजा उर्फ राजकुमार पिता खुशीलाल रैकवार, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बेलई, थाना बेगमगंज हाल निवासी ब्लॉक के पास उदयपुरा थाना उदयपुरा जिला रायसेन को धारा 224 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी सहायक उपनिरीक्षक उदल सिंह गुर्जर दिनांक 14/08/2022 को थाना उदयपुरा के अपराध क्रमांक 150/2022 धारा 379 भादवि के आरोपी विष्णु उर्फ राजकुमार को हमराह आरक्षक क्र. 619 अमित लोधी एवं सैनिक क्रमांक 80 ओमशंकर को लेकर मय आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा पर पेश करने हेतु न्यायालय लगभग 15:50 बजे पहुंचा था। लगभग 17:50 बजे न्यायालय उदयपुरा द्वारा उक्त आरोपी का जेल वारंट बनाया गया था एवं उक्त आरोपी के अप.क्र. 274/22, 254/22 व 33/22 में जेल वारंट प्राप्त करते समय अभियुक्त विष्णु को न्यायालय से बाहर निकलते समय आरक्षक अमित व सैनिक ओमकार, जो कि अभियुक्त विष्णु को गिरफ्त में लिये हुये थे, को धक्का देकर अभियुक्त, ने दौड़ लगा दी। वे तीनों अभियुक्त के पीछे दौडे़ किंतु अभियुक्तक चकमा देकर भाग गया एवं तलाश करने पर नहीं मिला उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में अपराध क्रमांक 288/2022 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0