रिपोर्टर बबलू जायसवाल
नाबालिक से छेडछाड करने वाले आरोपी को 05 वर्ष की सजा
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नारायण मालवीय पिता बापूलाल मालवीय आयु 61 वर्ष निवासी सलसलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0 को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(च), 9(ड) व 9(ग) सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/- रू अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 354 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/-रू. अर्थदड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के चाचा ने दिनांक 28/10/2021 को पीडिता के साथ जाकर थाना सलसलाई में सूचना दी कि उसकी 08 वर्षीय भतीजी कक्षा 3 में पढती है 3-4 दिन पहले उसकी टीचर छुट्टी पर थी तो स्कूल में आरोपी नारायण मालवीय जो टीचर है वह भी बच्चों को पढ़ाता है। पीडिता के साथ में पढ़ रहे बच्चों को एवं पीडिता को आरोपी नारायण मालवीय ने स्वयं के मोबाईल पर अश्लीेल वीडियों दिखाते हुये पीडिता/ बालिका के साथ बुरी नीयत से छेडछाड की। पीडिता ने यह बात परिवालों को बताई।
पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर