हरदा 6 जनवरी 2023/ भारत सरकार द्वारा दिये निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसमें माह दिसम्बर 2022 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवार भी शामिल होंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.बी. वर्मा ने बताया कि जारी निर्देश अनुसार ऑफलाइन दुकान को छोड़कर शेष सभी राशन दुकानों पर पात्र परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि इसके तहत पात्र अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा प्राथमिकता परिवार को 5 किलोग्राम प्रति परिवार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होने सभी पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाते समय आपको जारी खाद्यान्न मात्रा की आवाज को ध्यान से सुने और मिलान करें। पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची प्राप्त करें तथा उसमें अंकित राशन की मात्रा का मिलान करें। राशन की प्रदाय मात्रा का मिलान मोबाइल नम्बर पर प्राप्त एसएमएस से करें तथा निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त न होने या सही मात्रा में खाद्यान्न न मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर दर्ज कराएं