कलेक्टर अवि प्रसाद के जिला अधिकारियों को दिए निर्देश के बाद समय पर जनसुविधायें मुहैया कराने के कार्याे मे गति आई है। साथ ही सुशासन के मूलमंत्र के साथ कोताही बरतने वालों पर कार्यवाही का सिलसिला भी जारी है।
इसी क्रम मे समय-सीमा के भीतर जन सुविधा मुहैया न कराना जिले के 6 ग्राम पंचायत सचिवों को महंगा पड़ गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन पंचायत सचिवों द्वारा समय पर जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र नहीं मुहैया करा पाने पर सभी को मिलाकर 13 हजार 750 रुपयें का जुर्माना किया गया है।
उप जिला रजिस्ट्रार राधा पुराविया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ढीमरखेड़ा ग्राम पंचायत के पिंडरई निवासी संतराम ने जन्म प्रमाण पत्र हेतु 22 नवंबर को आवेदन किया था। जिसका निराकरण एक दिसंबर तक किया जाना था। लेकिन सचिव ग्राम पंचायत पिंडरई बृजमोहन गिरी द्वारा विलंब से आवेदन निराकरण करने पर 3500 रुपये की एकमुश्त राशि आरोपित की गई है। इसी प्रकार ग्राम परसेल ग्राम पंचायत भमका की कला बाई ने 23 नवंबर को जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। इसका निराकरण 12 दिवस विलंब से करने पर भमका सचिव हरभजन सिंह पर 3000 रुपये की शास्ति लगाई गई है।
इसी प्रकार ढीमरखेड़ा के ग्राम मठभौना ग्राम पंचायत झिन्ना पिपरिया निवासी डोरी लाल यादव ने 25 नवंबर को जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। लेकिन 9 दिवस विलंब से सेवा देने पर सचिव ग्राम पंचायत झिन्ना पिपरिया मुकेश त्रिपाठी पर 2250 रुपये की शास्ति आधिरोपित गई है। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र बरही द्वारा ग्राम पंचायत पिपरिया कला निवासी कल्पना तिवारी ने 17 अक्टूबर को विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। लेकिन 6 दिन विलंब से सेवा देने के कारण ग्राम पंचायत पिपरिया कला के सचिव रविंद्र कुमार पर 1500 रुपए की शस्ति लगाई गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बनगवां निवासी विपिन तिवारी को विवाह प्रमाण पत्र हेतु 22 अक्टूबर को आवेदन देने के बाद भी 5 दिवस विलंब से सेवा देने की वजह से 1250 रुपये की एकमुश्त शास्ति लगाई गई है।
जबकि लोक सेवा केंद्र ढीमरखेड़ा के तहत ग्राम पंचायत खमतरा खम्हरिया निवासी सुदामा ने 25 नवंबर को मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। इसके बाद भी 9 दिवस विलंब से प्रमाण-पत्र देने के कारण ग्राम पंचायत खमतरा के सचिव धीनूराम साहू पर 2250 रुपये की राशि आरोपित की गई है। सेवा में कमी मानते हुए सचिवों से यह राशि वसूल कर संबंधित आवेदकों को दिए जाने का प्रावधान है।