रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान कृपाशंकर शाक्य द्वारा बेगमगंज के अपराध क्रमांक 152/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2022, धारा 376AB भादवि एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी नीलेश पिता मुन्ना लाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को धारा 376AB भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण गंभीर होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी बद्री विशाल गुप्ताा एवं एडीपीओ श्री माधव सिंह
गौड़ द्वारा की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादिया ने अपने पति, पीडिता पुत्री उम्र 04 साल के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै गृहिणी हूं मेरे पति खेती किसानी करते है। दिनांक 18.04.2022 दिन सोमवार दोपहर लगभग 02.00 बजे की बात है मै घर मे ही थी मेरे पति बाहर गये थे।मेरी पुत्री पडोसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गयी थी वापस आकर फरियादिया की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे मैगा ने के बाक्स रखे थे गाना बज रहा था उसी दौरान नीलेश ने उसे छूकर उसके साथ गलत काम किया। जिस पर वह चिल्लााई तथा जिसकी बात उसने अपनी दीदी को बता दी जिस पर पीडिता अपनी दीदी के साथ घर आई और उसे सारी बात बताई जिस पर फरियादिया द्वारा पति के साथ आकर थाना गैरतगंज में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 376एबी भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0