कलेक्टर अवि प्रसाद के संज्ञान में आया है कि न्यायालयीन प्रकरणों में नामांतरण आदेश पारित होने के उपरांत राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया जा रहा है!
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 5-15 / 2014 / सात -1 भोपाल दिनांक 28/01/2014 में निहित प्रावधाननुसार पारित आदेश को कम्प्यूटराइज्ड अभिलेख में 07 दिवस में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।
मध्यप्रदेश भू – राजस्व संहिता ( भू – अभिलेखों के नामांतरण ) नियम 2018 ( धारा 109 , 110 के अधीन निर्मित ) की कंडिका 08 में निहित प्रावधानानुसार – ( 1 ) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा ( 4 ) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात पारित किये गये आदेश तथा अद्घतन भू – अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ , धारा 110 की उपधारा ( 5 ) के अधीन यथा उपबंधित निःशुल्क प्रदाय करने हेतु तिथि नियत करेगा जो तीस दिवस से अधिक की नहीं होगी । अतः कलेक्टर महोदय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1335 / भू – अभि 0 / स्था 0 / 2022 कटनी दिनांक 29/12/2022 के द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सर्व को पत्र माध्यम से राजस्व अभिलेखों में समय – सीमा में आदेश पारित होने के उपरांत अमल करने हेतु निर्देशित किया गया है । राजस्व अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही हेतु दी गई अवधि समाप्त होने से कलेक्टर महोदय द्वारा निराकृत प्रकरणों के अमल की रेंडम जॉच करने का निर्णय लिया है । ई – गवर्नेश मैनेजर प्रत्येक दिन निराकृत नामांतरण के 10 . प्रकरणों जिनकी अपील लंबित नहीं है का रेण्डम चयन कर उनकी नस्ती / रिकार्ड कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । यदि किसी प्रकरण में बिना किसी संतोषजनक कारण के प्रकरण में आदेश उपरांत अमल लंबित रखा गया है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी तहसीलदार / नायब तहसीलदार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी व गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टीप अंकित की जाएगी । RCMS से चयनित प्रकरणों पर परीक्षण टीप व रिकार्ड प्राप्त हेतु कार्यवाही भू – अभिलेख शाखा द्वारा की जावेगी ।