नर्मदापुरम ब्यूरो रिपोर्ट –
नर्मदापुरम/ नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालवा तहसील के ग्राम खल के किसान राजेश पिता निर्भयसिंह रघुवंशी को एक्सिस बैंक शाखा सिवनी मालवा के माध्यम से खरीफ 2020 की फसल बीमा राशि 92632 रू. एवं वाद व्यय व मानसिक संत्रांस के 13000 रू. उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के आदेशानुसार मिलेंगे। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री विपीन बिहारी शुक्ला एवं मान. सदस्य सरिता द्विवेदी व श्री सतीश कुमार शर्मा के द्वारा दिया गया है। पीड़ित किसान की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि सिवनीमालवा तहसील के ग्राम खल के किसान राजेश रघुवंशी का केसीसी खाता एक्सिस बैंक शाखा सिवनीमालवा में है। खरीफ 2020 के लिए बैंक द्वारा किसान के खाते से बीमा प्रीमियम राशि तो काट ली गई थी, मगर किसान के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की थी, जिस कारण किसान को गांव के अन्य किसानों के साथ बीमा राशि नहीं मिली। तब किसान द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम में आवेदन दिया गया, जिसका निराकरण आयोग द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार नियमित ऋणी किसान की बीमा प्रीमियम राशि काटने के साथ ही उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना बैंकों के लिए अनिवार्य है , मगर इस प्रकरण में बैंक द्वारा लापरवाही की गई। अब किसान को फसल बीमा राशि 92632 रू. अतिरिक्त मानसिक संत्रास के 10000 रू. व वाद व्यय के 3000 रू. परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मिलेंगे। उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार पारित आदेश को जारीकर्ता एडवोकेट दिनेश यादव ने मीडिया को 2 जनवरी 2023 सोमवार को आयोग के उपरोक्त आदेश के संबंध में बताया ।