माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी सतेन्द्र पिता सुरेन्द्र गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम मसूदपुर, थाना सराद छोला जिला मुरैना हाल निवासी बोरास रोड उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. को धारा 279 भादवि में 200/- रूपये तथा धारा 338 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 07 दिवस साधारण एवं 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी राजेश कुमार ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 21.02.2016 को वह उसके भाई के ट्रेक्टर से धान दरवाने ग्राम बनवाड़ी गया था एवं धान दरवाकर देवरी जा रहा था । अभियोगी का भाई ट्राली के पीछे पैर लटकाकर बैठा था। दोपहर करीब 3 बजे पेट्रोल पंप के पास बोरास रोड में एक ट्रक का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और ओवर टेक करते हुए ट्रैक्टर में टक्कर मार दी जिससे राजेन्द्र के दाहिने पैर में गंभीर चोट आ गई एवं पैर टूट गया। ट्रक का नंबर एम पी 15 एच ए 0704 है। उक्तद सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में आरेापी के विरूद्ध प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई साक्षियेां के कथन लेखबद्ध किये एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्या
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0