रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान पंकज बुटानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा के न्यायालय ने टोली बनाकर ट्रेन में चोरी करने की योजना बना रहे आरोपी सोनीराम राजपूत निवासी- खान्दाखेड़ी, को धारा 401 भादवि में 09 माह के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सपना दुबे के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 17.10.2013 को थाना जी.आर.पी. को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नाले के पुल के नीचे 7-8 व्यक्ति ट्रेन में चोरी करने की योजना बना रहे है। जी.आर.पी. पुलिस सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु पुलिया नाले के पास पहुंची और नाले के पास झाड़ियों में छिपकर पंचानो को उन संदिग्ध व्यक्तियों की उपस्थिति तस्दीक करने व बातें सुनने को कहा, जिन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति पुलिया के नीचे बैठे है तथा ट्रेन में चोरी करने के बारे में बातें कर रहे है। जी.आर.पी. पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। जिनमें से एक सोनीराम भी था। सोनीराम की पेंट की बांयी जब से एक लोहे को कटर व टूटा लोहा काटने वाली ब्लेड का टुकड़ा बरामद हुआ। जी.आर.पी. पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा