प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि थाना देहात नर्मदापुरम में पदस्थ उप. निरीक्षक मीतू पाल ने आरोपी शरद मांझी को पकडा था। कार्यवाही के दौरान जानकारी प्राप्त हुई की आरोपी गुंडा बदमाश है, जिसे मान. जिला दण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.2016 से 1 वर्ष के लिए नर्मदापुरम एवं नर्मदापुरम से लगे सीमावर्ती जिलों से निष्कासित किया गया है। आरोपी शरद मांझी जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर नर्मदापुरम में जिला बदर अवधि में शराब के साथ पकडाया था। जिस पर उसके विरूद्ध आबकारी का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त शरद मांझी पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोग पत्र मान. न्यायालय में थाना देहात के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती रितु वर्मा कटारिया द्वारा आरोपी शरद मांझी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड किया गया। शासन की ओर से पैरवी अरूण पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।