राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी की जमानत निरस्त।
पूर्व में वन विभाग ने लिया था दो दिन का पुलिस रिमांड
आज दिनांक को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल श्री अमर सिंह सिसौदिया ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन करने वाले आरोपी वारिश मोहम्मद पिता मोहम्मद युनुस निवासी डी-51 बाग उमराव दुल्हा, डी-सेक्टर, भोपाल की जमानत अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी। पूर्व में वन विभाग ने आरोपी को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया था। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमति सुधा विजय सिंह भदौरिया ने किया है। मामला इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन कर रहा था दुर्गा धाम मंदिर अशोक विहार के सामने वन परिक्षेत्र उडनदस्ता की टीम एवं क्र्रेक टीम द्वारा मोर का शव मय गर्दन पैरो सहित छिला हुआ जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था।