रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 12.06.2020 को दोपहर करीब 02ः00 बजे फरियादी सुरजीत सिंह अपने बडे भाई के साथ ग्राम इटौरा स्थित सरकारी हैण्डपम्प पर पानी भरने गया था। तभी दिन के करीब 02ः30 बजे वहां पर रोली तिवारी का पिता अभियुक्त गटोला उर्फ कुबेर तिवारी, चाचा लक्का तिवारी एवं भाई लकी तिवारी आ गये तब बाल अपचारी रोली तिवारी, फरियादी के भाई रावेन्द्र से यह कहने लगी कि हैण्डपम्प उसके बाप का है जिस पर फरियादी के भाई रावेन्द्र द्वारा यह कहने पर कि वे लोग भी पानी भरने आये है, अच्छे से बात करों, इसी बात पर गटोला एवं लक्का तिवारी, लकी तिवारी मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गाली देने से मना किया गया तो लकी तिवारी ने कमर से कट्टा निकाल कर फरियादी के भाई रावेन्द्र सिंह को जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर गोली मार दी जो रावेन्द्र सिंह के दांहिने तरफ काख में लगी जिससे खून निकलने लगा एवं रावेन्द्र सिंह जमींन में गिर गया एवं बेहोश हो गया। तब फरियादी के चिल्लाने पर वहां फरियादी की मां, भाई एवं पिता आ गये। अभियुक्तगण फरियादी को मां बहन की गालियां देते हुये रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से चले गये। तत्पश्चात फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर फरियादी के बताये अनुसार थाना बृजपुर के अपराध क्रमांक 0/20 अंतर्गत धारा-307, 294, 506/34 भां.दंसं. में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी एवं थाना बृजपुर के अपराध क्रमांक 142/2020 अंतर्गत धारा-307, 294, 506/34 में असल नंबर में दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया किन्तु उपचार के दौरान आहत रावेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने से जिला चिकित्सालय पन्ना के चिकित्सक डाक्टर नीरज जैन द्वारा उक्त संबंध में सूचना थाना कोतवाली पन्ना को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पन्ना के मर्ग क्रमांक 020/2020 में मर्ग कायमी की गयी। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा द्वारा की गयी, तथा विवेचना के दौरान मामले के साक्ष्य को बिन्दुबार तरीके से संकलित कर विचारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार सोनी के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री चन्द्रपाल प्रजापति अपर लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी 1. गटोला उर्फ कुबेर तिवारी 2. लक्का उर्फ सुरेन्द्र तिवारी को धारा-302, सहपठित धारा-34(भाग- दो) भा.द.सं. में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.