कटनी –कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं नजूल तहसीलदारों को अपने क्षेत्र की समस्त नजूल भूमि का अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद के आदेश में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह इसलिए जरूरी है ताकि स्थानीय निकाय या नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारी निर्माण संबंधी अनुमति जारी करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमतियों से किसी ऐसे भू-खंड पर निर्माण न हो जाये जो धारक की न होकर राज्य शासन की दखल रहित अथवा नजूल भूमि हो।
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अथवा नजूल तहसीलदार राजस्व भूमि का अद्यतन विवरण स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों को उपलब्ध कराने तक ही अंतरिम व्यवस्था के रूप में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। उन्होंने नजूल अनापत्ति के सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं नजूल तहसीलदारों को दिये हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि एक माह के पश्चात यदि कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तो संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अथवा नजूल अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।