प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ केसला थाना अंतर्गत कोहदा पंचायत के तत्कालीन सरपंच किशनलाल और सचिव कमल सिंह को ग्राम पंचायत कोहदा में 5,83,039 रुपये के गबन के मामले में न्यायालय तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा आज दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कारवास ओर 5-5 हजार रुपये के दंड से दंडित किया गया। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 1/1/2012 से 19/09/2012 के बीच कोहदा पंचायत में सरपंच किशनलाल ओर सचिव कमल सिंह द्वारा पंचायत के कार्य कराने हेतु शासन से प्राप्त राशि 5,83,039 रूपये का कार्य न करते हुए उसका दोनों आरोपियों ने गबन कर दिया। जिस पर से आरोपियों के खिलाफ केसला थाने में शासन द्वारा धारा 409 ipc का मामला दर्ज कराया गया था । अभियोजन ने मामले को सिद्ध कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए आज दोनों आरोपियों को दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा की गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे और आज न्यायालय में उपस्थित थे। दोनों आरोपियों को जिला जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया ।