रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना न्यायालय-श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट ), जिला पन्ना म0प्र0 के न्यायालय ने आरोपी पंचम यादव पिता सिद्धू यादव, उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम हड़ा, थाना पवई, जिला पन्ना (म.प्र.)को दोषी पाते हुए धारा 8(ख)/20(क)(आई)एन.डी.पी.एस. एक्ट में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा रखा गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0 अधि0 ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 19.11. 2017 को थाना पवई में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ सी.एल. अहिरवार को अभियुक्त पंचम यादव द्वारा ग्राम हड़ा में बारी वाले खेत में गांजे के पेड लगाये जाने की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी । मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त की गयी एवं तत्पश्चात हमराह बल एवं उक्त स्वतंत्र साक्षीगण सहित ग्राम हड़ा पहुचा तो वहां राहर के खेत के पास अभियुक्त पंचम दिखाई दिया, जिसने पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास किया, तब अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बारी वाला खेत अपना होना बताया। तत्पश्चात अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त के बारी वाले खेत की तलाशी ली गयी तो खेत में राहर के पेड़ के बीचों बीच व सामने गांजे के अवैध रूप से 67 नग पेड लगे पाये गये जिनका कुल वजन 21 किलो ग्राम पाया। उक्त पेड जप्ती संबंधी विधिवत समस्त कार्यवाही की गई व अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई के अपराध क्रमांक-330/ 2017 में प्रकरण दर्ज कर स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20 के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण अनुसंधान में लिया गया अनुसंधान उपरांत अभियोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजक के तर्को से सहमत होकर आरोपी पंचम यादव को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 8(ख)/20(क)(आई)एन.डी.पी.एस. एक्ट में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऋषिकांत द्विवेदी मीडिया प्रभारी/सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.