ग्राम गुखरई की आम जनता द्वारा ग्राम में बिना लायसेंस के अवैध रूप से घर में क्लीनिक के संचालन एवं एक्सपायरी डेट की दवाईयां एवं इंजेक्शन के संबंध में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर बीएमओ बलदेवगढ़ एवं देवरदा प्रभारी एस आई हसन तथा सहयोगी स्टॉफ थाना बल्देवगढ पुलिस द्वारा मौके पर ग्राम गुखरई जितेन्द्र सिंह सेंगर के घर पर पहुंचकर बीएमओ बल्देवगढ़ द्वारा जितेन्द्र सिंह सेंगर जो कि अपने घर के बाहर वाले कमरे मे अवैध रूप से क्लीनिक चला रहा था। क्लीनिक को बीएमओ बल्देवगढ़ द्वारा चेक किया गया जो जितेन्द्र सिंह सेंगर के क्लीनिक पर एक्पायरी डेट की दवाईयां, इंजेक्शन तथा उपयोग की हुई सिरिंजे मिली। क्लीनिक पर उपयोग की हुई सिरिंजो के विधिवत निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिससे निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए किसी संक्रामक रोग का फैलना या मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होने से क्लीनिक को बीएमओ के द्वारा सील किया गया जितेन्द्र सिंह सेंगर के द्वारा मानव जीवन के लिए लापरवाही, उपेक्षापूर्ण, परिद्वेषपूर्ण कार्य किया गया है, जिससे मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग अथवा संक्रामक रोग का फैलना संभव है। परिणाम स्वरूप जितेंद्रसिंह सेंगर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 267.270 मेडिकल एक्ट की धारा 24 के तहत मुकदमा कायम किया गया उक्त कार्रवाई बीएमओ बलदेवगढ़ एवं थाना प्रभारी बल्देवगढ़ उनि. अमित साहू, चौकी प्रभारी देवरदा उनि हसन, एचसी. रज्जन, आर. माधव आर. ऋषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही |
टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर की रिपोर्ट