रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्नां। न्यायालय-श्रीमान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), जिला-पन्ना म0प्र0 के न्यायालय ने आरोपी मन्नी उर्फ मनीराम गौड़ पिता रजेन्दा उर्फ लल्लीे गौड़, उम्र-19 वर्ष, निवासी-ग्राम दिया, थाना-बृजपुर, जिला-पन्ना को दोषी पाते हुए क्रमश:अलग-अलग धाराओं में 363, 366ए, 342 एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्टा के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष, 06 माह एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए, 2000 रूपए, 500 रूपए एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा रखा गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0अधि0 ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, दिनांक 08.07.2020 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना-बृजपुर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि, दिनांक 03.07.2020 समय करीब 02 बजे अभियोक्त्री घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। अभियोक्त्री की तलाश आसपास के गांव तथा रिश्तेदारियों में पता किया गया, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला, तलाश दौरान पता चला कि ग्राम दिया का मन्नी गौड़ भी उसी दिन से अपने घर पर नहीं है। उसे शंका है कि अभियोक्त्री जिसकी उम्र करीब 16 साल है, वह नाबालिग है, उसे मन्नी गौड़ बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना-बृजपुर में अपराध क्रमांक-157/2020 दिनांक 08.07.2020 धारा-363 भाद.सं. के अंतर्गत आरोपी संदेही मन्नी गौड़ के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं गुमइंसान क्रमांक 18/2020 अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री के धारा-164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध कराये गये। अभियोक्त्री एवं उसके माता, पिता की सहमति से अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 366ए, 376(2)(एन), 342भा.द.सं. एवं धारा-5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यासयालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी मन्नी उर्फ मनीराम गौड़ को न्यायालय ने दोषी पाते हुए क्रमश:अलग-अलग धाराओं में 363, 366ए, 342 एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष, 06 माह एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए, 2000 रूपए, 500 रूपए एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऋषिकांत द्विवेदी
मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0अधि0
जिला पन्ना (म.प्र.)