रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना न्यायालय-श्रीमान जसविता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला पन्ना म0प्र0 के न्याायालय ने आरोपिया विमल कुंवर पत्नि संतोष सिंह बुंदेला,उम्र-60 वर्ष, निवासी-सोहगी,थाना-गुनौर, जिला-पन्ना को दोषी पाते हुए धारा 323 भादसं. में (प्रथम काउण्टन में) 06 माह का सश्रम कारावास, 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादसं. में (द्वितीय काउंट में) 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा रखा गया ।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 28.07.2016 को थाना गुनौर में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 28.07.2016 को सुबह साढ़े नौ बजे मौसी विमल कुंवर से पत्थर के संबंध में कहासुनी होने पर उसकी मौसी विमल कुंवर ने उसकी मम्मी सुमन को बुरी-बुरी अश्लील गालियां देने लगी, गालियां देने से मना करने पर विमल कुंवर ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर फरियादी की मां सुमन कुंवर को मारा जो उसके सिर में लगा, और दूसरा पत्थर उठाकर उसे मारा जो फरियादी के बांए कंधे में लगा। उसी समय मौसी विमल कुंवर की लड़की प्रवेश राजा आकर बोली कि दोनों को जान से खत्म कर दो। इसके बाद मौके पर फरियादी की दादी प्रथम कुंवर, बबलू राजा, एवं शिवम राजा आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना-गुनौर के अपराध क्र. 123/16 अंतर्गत धारा 323, 506, 294, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जहां डॉक्टर ने आहत सुमन कुंवर को मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया। जहां एक्स रे कराने पर सिर में गंभीर चोट आना पाये जाने के कारण धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी विमल कुंवर को दोषी पाते हुए धारा 323 भादसं. में (प्रथम काउण्ट में) 06 माह का सश्रम कारावास, 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादसं. में (द्वितीय काउंट में) 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऋषिकांत द्विवेदी
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जिला पन्ना म.प्र.