प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवा उर्फ शिवजी पिता नेतराम केवट को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने बताया कि घटना दिनांक 07.09.2020 को नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे तीन बच्चे है, बड़ी लड़की उम्र 17 साल है। करीब 8 बजे काम करने मंडी चला गया था। घर पर मेरी पत्नी एवं तीनो बच्चो घर पर ही थे दोपहर करीब 3:30 बजे मेरी लड़की का फोन आया की पापा जल्दी घर आ जाओ बड़ी दीदी कही चली गई है। मिल नही रही है तब मैं अपने घर पहुँचा और मैने व मेरी पत्नी ने मिलकर गाँव मे आसपास एवं रिश्तेदारो मे फोन कर के पता किया जिसका कोई पता नही चला।।जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि के पिता ने थाने में लेख करायी, इसके बाद पुलिस द्वारा अनुसंधान में आरोपी शिवा उर्फ शिवजी पिता नेतराम द्वारा अभियोक्त्रि को बहला-फुसलाकर ले जाकर, उसके साथ बलात्कार करने का अपराध पाया जाना पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना प्रमाणित पायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उक्त धारा में दोषसिद्व पाते हुये दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी द्वारा पैरवी की गई।