रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण- 1. रासबिहारी पिता रामलाल मीना, उम्र 28 वर्ष 2. गुड्डा उर्फ रघुवीर पिता मदनलाल मीना, उम्र 36 वर्ष दोनों निवासी बनखेड़ी थाना उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. को धारा 325 सहपठित धारा 34 (दो शीर्ष) भा0द0स0 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आहत अशोक मीणा ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना दी कि उसका भतीजा विक्रम मीणा रायसेन में पी.जी.डी.सी.ए. का कोर्स करता है, जिसका माह-दो माह में आना जाना होता है। दिनांक 13.02.2016 को छट पूजी थी जिसमें विक्रम आया था, शाम 5-5:30 बजे के मध्य विक्रम अपने साथियों के साथ बनखेड़ी कब्रिस्तान के पार मैदान में क्रिकेट खेल रहा था उसी दौरान गुड्डा मीना ने क्रिकेट खेलने की बात पर से विक्रम का विवाद होने पर गुड्डा व रासबिहारी ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी जिस पर से विक्रम द्वारा मना करने पर अधिक उत्तेजित होकर विक्रम को बेट से गुड्डा ने हाथ पैरों में मारा वह बीच-बचाव करने पहुंचा तो गुड्डा और रासबिहारी ने स्टम्प से उसके मुंह में मारा जिससे उसे होंठ, दांतों पर चोट आयी तब देवेन्द्र , राजा आ गये जिन्होंने उन्हें बचाया तब गुड्डा और रासबिहारी ने धमकी दी कि दोबारा मिलना तब तुम्हें देखेंगे। फरियादी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करायी एवं विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया व साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये व विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0