प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री स्निग्धा पाठक के न्यायालय द्वारा आरोपी रतिराम कुशवाहा को धारा 279 व 304A में क्रमशः 6 माह एवं 01 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल ने बताया कि दिनांक 24.02.2021 को सुबह 8:00 बजे फरियादी भैयालाल यादव किवलारी पुल के पास रोड किनारे खेत में था, तभी उसने देखा कि उसके गांव का मोहनदास मेहरा साइकिल से नर्मदापुरम तरफ जा रहा है, जैसे ही किवलारी नदी के पुल के पास हरदा रोड पर पहुंचा तो नर्मदापुरम तरफ से आ रहे ऑटो क्रमांक एमपी 04एलसी 7920 के चालक आरोपी रतिराम ने तेजी व लापरवाही से ऑटो चलाकर मोहनदास की साइकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे मोहनदास को चेहरे व सिर में गंभीर चोटें आई। मोहनदास का ईलाज हमीदिया अस्पताल भोपाल में हुआ जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। भैयालाल द्वारा देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल द्वारा पैरवी की गई।