प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री मधुलिका मूले, सोहागपुर द्वारा आरोपी राजेश पिता मांगीलाल, थाना- सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-279, 337, 338, 304 ए भादंवि_ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपये 2,900/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया, तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम ने बताया कि दिनांक 15.12.2015 को शादी के प्रोग्राम में बस क्रमांक एम.पी. 09 एफए 9597 से परिवार एवं कुछ रिश्तेदार इंदौर से चांदामेटा जा रहे थे, सुबह करीब 6 बजें नर्मदापुरम, पिपरिया रोड़ लांघा के पास सोहागपुर टर्निग पर बस चालक राजेश पिता मांगीलाल मंसौरे ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए कंडेक्टर साइड पलटा दिया। जिससे बस में बैठे कुल 17 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अन्य बैठे सवारी को गंभीर चोटे आयी थी। दूर्घटना के पश्चात सोहागपुर पुलिस ने वाहन चालक (बस) को विरूद्ध 279, 337, 338 एवं 304ए भादंवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था, इसके पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया द्वारा किया गया।