कटनी 04 अक्टूबर 2022 – निगमायुक्त श्री सत्येन्द्र सिंह धाकरे नें बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शिका के पालन में कटाये घाट, अमीरगंज तालाब तथा ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शेष चिन्हित घाटों के निर्मित विसर्जन कुंडों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकेगा।
निगमायुक्त श्री धाकरे ने प्रतिबंधित तीनो स्थलों पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर तीन शिफ्ट में अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व प्रदान कर स्थलों में प्रतिमा विसर्जन हेतु नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।