रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना । कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्नाा के मी.प्र./सहा.जि.लो.अभि. अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि, आज दिनांक 28/06/2021 को मेरी बच्ची कुमारी सीमा (परिवर्तित नाम) उम्र 07 वर्ष घर से करीब 12 बजे दिन में खेलने निकल गई और करीब 2 बजे दिन मे घर आई तब मैं सो रही थी मुझे जगाया और रोने लगी। मैने पुछा रोती क्यो हो, तो बच्ची ने बताया कि दिलीप पटेल पिता धूपकेश पटेल ने 01.30 बजे दिन मे मेरा हाथ पकड़ कर आम के नीचे ले गया और बोला आम देंगे और मुझे आम के नीचे लिटा दिया और मेरी कपडे उतार दिया व गंदा काम भी किया। फिर उसने बच्चीं को आम देके छोड़ दिया। यह बात मैने अपने पति को बताई मेरी लड़की ने बताया की मेरे साथ सहेली थी उसे दिलीप ने भगा दिया था फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना अमानगंज के अपराध क्रमांक 380/21, धारा 376(1),376(एबी) भादस,एवं धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट मे अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त अपराध शासन द्वारा चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की सूची में शामिल किया गया।
प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) पन्ना के न्यायालय मे हुआ। श्री प्रवीण कुमार सिह, जि.लो.अभि.अधि./वि.लो.अभि. पन्ना, द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त दिलीप पटेल, को धारा 376एबी भादवि एवं धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश:आजीवन कारावास, आजीवन कारावास एवं जुर्माना क्रमश: 5000,5000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित,अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया ।
दिनांक- 01.10.2022(1)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
मीडिया प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)