प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/(सीहोर)
फर्जी नोट रखने एवं उपयोग करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । न्यायालय, विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह , जिला-सीहोर के द्वारा मामले में आरोपी रवि उर्फ रविन्द दांगी पिता कल्याण दांगी उम्र 32 साल निवासी भालबामौरा थाना पठारी जिला विदिशा (म.प्र.) 5 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि- दिनांक 23/4/19 को थाना श्याषपुर को तत्कालीन थाना प्रभारी नरेन्द्र कुलस्ते को मुखबीर द्वारा सूचना हुई कि, एक अमुक हुलिए का व्यक्ति जो नवोदय स्कूल के पास बने सदाबहार डाबे के पास खड़ा है, के पास बहुत सारे नकली नोट है। थाना प्रभारी द्वारा उपनिरीक्षक अविनाश भोपले के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम शासकीय वाहन से बताए गए स्थान पर पहुची गई। जहां पर अमुक हुलिए का व्यक्ति मिला। जिससे पूछताछ की गई वह संतोषजन उत्तर नही दे सका। तलाशी लेने पर संदिग्ध व्यक्ति/आरोपी के कब्जे से दो-दो हजार रूपये के 29 नोट और 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 60000/- रूपये के नकली नोट मिले। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की गई और फर्जी नोटो को जांच हेतु बैक नोट प्रेस देवास भेजा गया, रिपोर्ट में फर्जी नोट होने का खुलासा हुआ। अनुसंधान पश्चात अभियोग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में स्वतंत्र साक्षीयों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया । पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य पर न्यायालय ने घटना को प्रमाणित माना। न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वारा एव अनुसंधान अधिकारी- उप निरीक्षक अविनाश भोपाल जिला सीहोर द्वारा की गई।