एक और अन्य प्रकरण में जिला पंचायत सीईओ ने राशि वसूली हेतु जारी किया नोटिस
कटनी – एक और अन्य प्रकरण में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी के प्रतिवेदन पर विकासखंड बड़वारा की ग्राम पंचायत कुआं के तत्कालीन प्रधान (सरपंच) प्रहलाद सोनी और प्रभारी सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक अतुल सिंह द्वारा पंचायत निधि से सीसी रोड एवं ग्रेवल निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा तथा गुणवत्ताहीन और क्षतिग्रस्त निर्माण के संबंध में अनियमित व्यय राशि 11,30,431 ग्यारह लाख तीस हजार चार सौ इकतीस रुपए की वित्तीय अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए परीक्षण किया गया। विहित प्राधिकारी एवं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा दोषी अनावेदको द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विधिसंगत सुनवाई के उपरांत विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर ₹ 11,30,431 राशि वसूली का आदेश पारित किया है। प्रकरण के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा तत्कालीन सरपंच प्रहलाद सोनी और प्रभारी सचिव रोजगार सहायक अतुल सिंह को समानुपातिक रूप से 5,65,216 रुपए पांच लाख पैसठ हजार दो सौ सोलह रुपए प्रत्येक को राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये हैं। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने दोषी तत्कालीन सरपंच एवं कर्मचारी को वसूली योग्य जमा राशि, जनपद पंचायत के बैंक खाता में जमा करते हुए नियत पेशी तिथि शुक्रवार 14 अक्टूबर को रसीद की प्रति सहित समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में श्री गोमे ने संबंधितों द्वारा आरोपित राशि समयावधि में धनसंदत्त करने से इनकार करने अथवा असफल रहने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में वर्णित प्रावधानों के अधीन 30 दिन की कालावधि तक के लिए सिविल जेल में परिरुध्द रखे जाने हेतु वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई का लेख किया है।