रिपोर्टर संतोष चौबे
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा.मी.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधि.कपिल व्यास ने बताया कि अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नोनीबाई ने इस आशय की रिपोर्ट की। कि दिनांक 15.09.2017 को रात्रि करीब 09.00 बजे वह एवं उसके नाती कमल आदिवासी, सजन आदिवासी, नातिन सीमा आदिवासी जो शिशु मंदिर में गांव में पढ़ते हैं खाना-पीना खाकर बोले कि बहू चलो चाची गुलाबरानी के घर चलते हैं वहीं हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो वह घर में ताला लगाकर साथ में गुलाबरानी के घर चली गयी थी नाती नातिन पढ़ते-पढ़ते वही सो गये थे नातिन सीमा बोली कि बहू तुम भी यही पर सो जाओ तो वह भी यहीं पर सो गयी थी उसका लड़का रामा आदिवासी बहू लाडली बाई आदिवासी करीब 15 दिन पहले उर्दा काटने दमोह तरफ चले गये थे घर पर कोई नहीं था आज सुबह 07.00 बजे नींद खुली तो वह अपने घर गयी देखी तो बाहर जो ताला लगाकर आयी थी वो ताला नहीं लगा था सांकर लगी थी जब वह दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो पेटी का ताला नहीं लगा था पेटी खुली पड़ी थी उसमें रखे उसकी बहू लाड़ली बाई के सोने चांदी के जेबरात कुल कीमती 23000/- रू. के नहीं थे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना रैपुरा पर अपराध क्रमांक 113 / 2017 में अपराध दर्ज कर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 457 एवं 380 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया, अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 457. 380 के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण का विचारण न्या्यालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में हुआ। श्री रोहित गुप्ता, सहा.जि.लो.अभि.अधि. पवई द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से अभिलिखित कराकर अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण-
1.बेडीलाल पिता रामदास आदिवासी, उम्र-35 वर्ष,
2. बुद्ध सिंह पिता दुर्जन सिंह, उम्र-30 वर्ष,
दोनों आरोपी को धारा 457, 380 भादस के आरोप में क्रमश: 02-02 वर्ष (आरोपी क्र.01 व 02 को प्रत्येदक धारा में 02 वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपये (आरोपी क्रमांक 01 व 02 को प्रत्येषक धारा में 200 रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
दिनांक-28.09.2022 (1)
(कपिल व्यािस)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
सहा.मीडिया सेल प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)