कटनी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिये मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना चाहिये। मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिये। इस योजना में पात्रता रखने वाले व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते है।