कटनी –सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पत्ति में से एक के दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। यदि सम्पत्ति में वर-वधू दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें 01 लाख रूपये की सहायता देने का प्रावधान है।
इस योजना का लाभ उसी स्थिति में दिया जायेगा जब व्यक्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखता हो उसके पास मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र हो, वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। वर-वधू द्वारा विवाह की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, विवाह धार्मिक रीति, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित हो। आवेदक-आवेदिका, आयकरदाता न हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन हो तभी योजना का लाभ मिल पायेगा।