शाजापुर बब्लू जयसवाल
शाजापुर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपी जुबेर पिता एहसान लाल आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम चौमा थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 11/10/2018 को आरोपी जुबेर द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। जिसके संबंध में पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना मोहन बडोदिया में घटना की रिपोर्ट की थी ।
थाना मोहन बडोदिया के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अभियोजन की ओर से पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर एवं प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर