रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्री अयाज मोहम्मद ए.एस.जे. चतुर्थ जिला विदिषा द्वारा बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी, निवासी-थाना ग्यारसपुर अंतर्गत धारा 376(1), तथा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दण्ेिडत किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया जिला विदिषा द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस. तोमर के द्वारा समय-समय पर प्रकरण में मार्गदर्षन दिया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 19.11.2020 को फरियादिया मृतिका की बहू ने थाने पर जाकर बताया कि, उसकी सास (मृतिका) रात मे खाना-खाकर खेत की रखवाली करने चली गई। अगले दिन सुबह फरियादिया ने देखा कि उसकी सास मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतिका के मुॅह और ऑखों में मिटटी भरी थी, फरियादिया ने रोते हुए पूरी बात अपने पति को बताई तथा बताया कि, उसकी सास को किसी ने गलत काम करके मार दिया हैै। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफतार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पष्चात अभियोजन ने गंभीर मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण साक्षियो के साक्ष्य एवं लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर प्रमाणित किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया के द्वारा प्रकरण में लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत अंतिम तर्क में लिखे गए। न्यायदृष्टांत एवं तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
चूंकि प्रकरण में मृतिका 70 वर्ष की वृद्ध महिला थी। जिसके साथ आरोपी द्वारा गलत काम कर हत्या की गई एवं आरोपी नवयुवक था जिसने इतना घिनौना अपराध कारित किया जो अभियुक्त की घिनौनी मानसिकता को दर्षित करता है तथा ऐसा अपराध अत्यंत ही गंभीर व समाज विरोधी अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में महिलाओ के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई।
(मनीष कुमार कथोरिया)
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा