प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ (इटारसी) मृतक जुगनू गांधी पर आरोपी ने मृत्युजंय टाकीज के समीप ईंट से हमला कर 29.10.2017 को गभीर रूप से घायल कर दिया था। दिनांक 6.11.2017 को मृतक की भोपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया ने 46 दस्तावेजों के साथ 11 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये थे। जिनके आधार पर आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा हुई। बहु चर्चित जुगनू गांधी (बिकलांग) हत्या कांड में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा आज आरोपी संदीप मेहरा को धारा 302 ipc में आजीवन कारावास और धारा 201 में 7 वर्ष का कारवास 500-500 जुर्माना की सजा से दंडित किया है।आरोपी 19.11.2017 से जेल में हत्या के मामले में बंद है। आरोपी को आज जेल में रहते हुये न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा मृतक से पैसे और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जा रहा था। जब मृतक जुगनू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके सिर में ईंट से हमला कर दिया था। आज न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज और शासकीय अधिवक्त भूरे सिंह की पैरवी को सुनने के बाद आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साक्ष्य छुपाने के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। वही दोनो धाराओं में आरोपी पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी किया है। लगातार शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह की पैरवी में आरोपियों को जेल की सलाखों की पीछे जाना पड़ रहा है। वही पीड़ितों को पूरा न्याय भी भुरेसिंह न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिला रहे है।