रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय- श्रीमान् विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्यानचार निवारण) अधिनियम रायसेन म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय में आरोपी मो. दाऊद खां निवासी भोपाल को भा.द.स. की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एंव 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी ग्राम पिपलिया चांद में रहयता है, खेती किसानी करता है। दिनांक 24.02.2015 को मैं अपनी Passion मोटर साईकिल से अपने दोस्त राकेश मीना के साथ हलाली डेम पौआ नाला जा रहा था। जैसे ही हलाली रोड खोहा के आगे कटे महुआ के जंगल डोगर के पास पहुंचा कि एक काले रंग की पल्सर मोटर साईकिल से आरोपी दाऊद ने पीछे से आकर देशी कट्टे से जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर कर दिया। जिससे गोली दांहिने तरफ सीधी कमर के ऊपर लग गयी। जिस कारण खून निकलने लगा। उक्त सूचना के आधार पर थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना लेखबद्ध कर अपराध क्र. 25/15 पंजीबद्ध किया गया। थाना सलामतपुर के उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सलामतपुर जे.पी. राय एवं देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गयी। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0