रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी अभिलाष उर्फ विलास आत्मज अशोक निवासी सिंधी कैम्पस को पुलिस थाना औ.गंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302, भादवि में आजीवन कारावास तथा 5000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201,एवं 203 भादवि में अपराध छुपाने का दोषी पाते हुए क्रमश: 03 वर्ष एवं 06 माह का कठोर कारावास तथा कुल 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री ब्रजेश चौहान, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 19/07/2019 को थाना औ.गंज अन्तर्गत सिंधी केम्प में अभियुक्त अभिलाष ने पीडित सरवन के साथ डण्डों से मारपीट कर उसे प्राणघातक चोटें पहुंचायी जिससे सरवन बेहोश हो गया और अभियुक्त अभिलाष चालाकी दिखाते हुए उसके बगल में लेट गया जिससे मामला एक्सीडेन्ट का लगे। डायल 100 को सूचना मिलने पर एफआरवी मौके पर पहुंची और मृतक सरवन तथा अभियुक्त अभिलाष को अस्पताल औ.गंज लाया गया। डॉ. को वाहन एक्सीडेन्ट से घायल होने की मिथ्या् सूचना दी। गंभीर रूप से घायल सरवन को आगे इलाज के लिये हमीदिया अस्पताल रैफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान दिनांक 21/07/2019 को सरवन की मृत्यु हो गयी। मर्ग जांच में चश्मदीद गवाहों से मारपीट की असल घटना का खुलासा हुआ तब थाना औ.गंज में अभियुक्त अभिलाष के विरूद्ध धारा 302, 201,203 भा.द.सं. की एफ.आई.आर. दर्ज की गयी थी और उसके पिता को भी साक्ष्य छुपाने के लिये मामले में सहअभियुक्त बनाया गया था। न्यायालय में सुनवायी के दौरान गवाहों के बयान वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त अभिलाष को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए हत्या एवं साक्ष्य छुपाने के अपराध का दोषी पाया गया।
शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0