प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/शासकीय अधिवक्ता भूरेसिंह की पैरवी पर न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष की सजा से दंडित किया। आपको बता दे कि पूर्व में भी शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह द्वारा पीड़ितों के पक्ष में अच्छी पैरवी कर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया। मामला इटारसी-न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कु सविता जड़िया (इटारसी) द्वारा आज आरोपी विनोद वेदरा को धारा 376 (2)N में 10 वर्ष का कारवास 1000 रुपये जुर्माना किया। आरोपी पूर्व से ही जेल में है अति जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया (इटारसी) ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि आरोपी विनोद वेदरा ठेकेदारी का काम करता था। जहाँ अभियोत्री का पति काम करता था शादी के 12 साल तक जब बच्चे नही हुए तो विनोद ने कहा कि बाबा की बैठक करना पड़ेगी तो बच्चे हो जाएंगे। तो उसके पति ने अपनी पत्नी को बताई तो वह राजी हो गई और 15 नबम्बर 19 को रात 8 बजे पत्नी को लेकर उसके घर गया तो आरोपी बोला ये मेरी बहन ही है तुम जाओ अब में पूजा पाठ करके उसे घर छोड़ आऊंगा। श्री भदौरिया ने बताया कि इसके बाद आरोपी विनोद वेदरा ने उसे नहाने के लिए बोला और पूरे कपड़े उतारकर आने का बोला तो उसने उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरे अपने मोबाइल में खीचकर उसे डराने लगा और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा, तो परेशान होकर अभियोत्री ने सारी बाते अपने पति को बता दी। तो आरोपी ने गुस्से में नग्न तस्वीरे उसके पति के नम्बर पर वाट्सअप कर दी। इसके बाद अभियोत्री ने आरोपी के खिलाफ थाना पथरौटा में अपराध दर्ज कराया जिस पर से आरोपी विनोद वेदरा के खिलाफ धारा 376(2)N ipc एवम 67 (A) आई टी एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया। जिस पर आज तक आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए समाज मे बढ़ रही अपराध की प्रवर्ति देखते हुए जमानत नही हुई और आरोपी आज फैसला होने तक जेल में ही था। न्यायालय कु सविता जड़िया द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी विनोद वेदरा को धारा 376(2)N में 10 वर्ष का कारावास 1000 जुर्माने से दंडित किया और विवेचना अधिकारी की गलती के कारण नग्न फोटो की सीडी ओर फोटो पेश न करने के कारण आई टी एक्ट 67(A) में दोषमुक्त किया गया शासन की ओर से अति जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा पैरवी की गई।