रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय- सुश्री दीपिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी- लक्ष्मीेनारायण आ. शोभा मांझी, उम्र 50 वर्ष, निवासी सिंगपुर इमालिया थाना उमरावगंज, जिला रायसेन म.प्र., को भा0द0स0 की धारा 325 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 100/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी राजाराम ग्राम इमलिया में रहता है। दिनांक 29.10.2017 के शाम 06:00 बजे वह उसके घर पर था। उसका भाई लक्ष्मीनारायण शराब पीकर आया और गंदी-गंदी, बुरी-बुरी गालियां देकर बोला कि ‘’तेरी जो जमीन है वह मेरी है’’, तथा उसे उपज में हिस्सा नहीं देगा। फरियादी राजाराम ने बोला कि वह ऐसा क्योंं कर रहा है। फरियादी राजाराम को अभियुक्त लक्ष्मीनारायण ने मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर उसे डंडे से दाहिने हाथ की कलाई में एवं हाथ में व बायें पैर में डंडे से मारा तथा बोला कि रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देगा। सुरेश व रामप्यांरी ने बीच-बचाव किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0