शासन द्वारा गरीबों के लिए प्रदान किए जाने वाले सरकारी चावल की जिले में जमकर कालाबाजारी देखने को मिल रही है। राजस्थान में पकड़ाएं जिले के चावल का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब तलेन पुलिस ने 244. 20 क्विंटल चावल जब्त किया है। उक्त चावल को सुनियोजित तरीके से सिवनी जिले में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चावल व ट्रक को जब्त कर आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तलेन थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि तलेन में एमपीईबी ग्रिड के सामने शुजालपुर रोड पर टोल कांटे पर एक ट्रक क्रमांक आरजे-17, जीए-4982, 12 चक्का का खडा हुआ है। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सरकारी चावल बेंचने हेतु भरा गया है। गरीबों के हक के चावल उक्त चावल को सिवनी-बालाघाट की तरफ लेजाने की तैयारी है। इसके बाद थाना प्रभारी तलेन उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जो तत्काल श्री गायत्री टोल काटा एमपीईबी ग्रिड सारंगपुर रोड तलेन के सामने पहुंची। वहां पहुंचकर देखा तो उक्त तोल कांटे से निकलकर इकलेरा चौराहा की तरफ तेजी से जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा जिसका पीछा किया तो उक्त ट्रक का चालक ट्रक को इकलेरा तरफ भगाकर ले जाने लगा। जिसे चौकी इकलेरा के सामने रोककर चेक किया गया। जिसमें कुल 498 नग कट्टे चालों से भरे हुए रखे थे। उन 498 कटटो में करीब 244.20 क्विंटल शासकीय चावल भरा हुआ पाया गया। उक्त चावल की कीमती 4 लाख 88 हजार 400/- रुपये आंकी गई है। सरकारी चावल एवं बिलटी व बिल माखनसिंह यादव निवासी तलेन के नाम के व तोल कांटे की पर्ची एवं ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक की कीमती 16 लाख रुपये आंकी गई है। इस तरह से कुल 20,88,400 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। उधरमामले की जानकारीलगने के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी अब्दुल नईम कुरैशी भी मौके पर पहुंच गए थे।
सिवनी की एक फैक्ट्री में सप्लाई करने की थी प्लानिंग
पुलिस ने ट्रक चालक सद्दाम खां मेवाती मुसलमान उम्र 30 साल निवासी काछीखेडी थाना सारंगपुर एवं क्लीनर आदिल खां मेवाती उम्र 32 साल निवासी सलसलाई थाना सलसलाई जिला शाजापुर को गिरफ्तार कर लिया है। चालक व क्लीनर के लिए पुलिस ने मौके पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो तैयार किया गया। चालक व क्लीनर ने पूछताछ में बताया कि उक्त चावल तलेन के पवन उर्फ गोलू शर्मा व हेमन्त शर्मा के द्वारा भरवाकर सिवनी बालाघाट बेंचने के लिये ले जाया जा रहा था। वहां की एक फैक्ट्री में सप्लाई करने की तैयारी थी। इनके द्वारा ही चावल की गाड़ी भरी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक, क्लीनर व पवन उर्फ गोलू शर्मा व हेमंत शर्मा खिलाफ अपराध क्रमांक 312/22 धारा – 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फिलहाल देर शाम तक चालक व क्लीनर की ही गिरफ्तारी हो सकी थी।
माखनसिंह बोला-मेरे फर्जी हस्ताक्षर से बनाई थी बिल्टी
खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपितों के पास से ट्रक से माखनसिंह यादव निवासी तलेन के नाम की बिलटी जब्त की थी। पुलिस पूछताछ में बिलटी मालिक माखनसिंह यादव ने एक शपथ पत्र 50/- रुपये का पेश किया। जिसमें माखनसिंह के द्वारा बताया गया कि पवन उर्फ गोलू शर्मा के द्वारा मेरे फर्जी हस्ताक्षर लिखकर मेरी फर्जी बिलटी तैयार की गई। जिस पर से प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भादवि का इजाफा किया गया। प्रकरण में आरोपित सद्दाम खां मेवाती व आदिल खां मेवाती को न्यायालय सारंगपुर पेश किया जाता है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक उमाशंकर मुकाती थाना प्रभारी थाना तलेन, अरविंद सिंह राजपूत, अशोक कटारिया, जवसिंह, धीरज, खेमसिंह, धर्मेन्द्र, नरेन्द्र सिंह, बनवारी, राहुल, अनिल, भानू, गोपाल, संजय सिंह, लालसिंह की महत्तवपूर्ण भूमिका रही ।
सूत्रो से प्राप्त जानकारी अनुसार