रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रथा श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा ने मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. मलखान 2. मनीष निवासीगण- ग्राम सौजना थाना गुलाबगंज जिला विदिशा को धारा 325/34 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम सौजना में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। फरियादी एवं मलखान रैकवार का घर पास-पास है। दिनांक 26.10.2017 को मलखान रैकरवार ने अपने घर की बिजली ठीक करवाई थी जिसकी डोरी खम्बे से डली थी। जब फरियादी ने अपने घर की लाईट जलाई तो एकदम से उसके टी.व्ही., पंखा जल गये। उसकेन अभियुक्त मलखान से कहा कि तुम्हारी लाईट से मेरे टी.वी., पंखा जल गये है। इसी बात पर से मलखान व उसका लड़का मनीष रैकवार फरियादी लाखन को गंदी गालियां देने लगे। लाखन ने गालियां देने से मना किया तो मलखान ने फर्सा निकालकर फरियादी के बायें हाथ की कोहनी में मारा व मनीष ने डंडे से उसके सिर में मारा तो खून निकल आया। वह चिल्लाया तो अन्य व्यक्ति आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण कहने लगे कि आज तो बचा लिया अब लाईट के बारे में बोला तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही फरियादी लाखनसिंह द्वारा थाना गुलाबगंज में किए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्धा प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया तथा अन्वेषण पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0