प्रदीप गुप्ता/ (भोपाल) आज दिनांक 03/09/2022 को विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव 18वें एडीजे आपराधिक सत्र प्रकरण क्रमांक 230/21 थाना तलैया, भोपाल के अपराध क्रमांक 887/20 में (आरोपी) विधिविरूद्ध ताहिद पिता मोह फहीम उम्र 17 वर्ष 6 माह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड, धारा 25 (1-बी) बी आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी टी पी गौतम विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
*घटना का विवरण*
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04/12/2020 को रात्रि करीब 10:15 बजे दूध लेने के लिये गोलू डेयरी टोली वाली गली मजिस्द के पास गया था। तभी उसके दोस्तों ने बुलाया और दूध लेकर निकला तो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तब देखा कि बहाव, उजेफा एवं एक अन्य लडका के साथी आरीब से किसी पुरानी बात को लेकर गली-गलोच एवं झूमा झपटी करने लेगे, मैं जैसे ही पहुंचा पीडित मेरी ओर आया और उसके पेट से खून निकाल रहा था, मैने उसको पकडा और बोला कि उसने बताया उजेफा, बहाव और ताहिद द्वारा उसके पेट एवं हाथ में छूरी मारी है। मैंने तत्काल उसे स्कूटी से अस्पताल ले गया। आरोपीगण द्वारा मेरे भांजे को जान से मारने की नियत से हमला किया था। उपचार के दौरान पीडित की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना थाना तलैया में उपस्थित होकर दी। जिस पर थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवचेना उपरान्तय चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुरत किया गया। किशोर न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध बालक को सत्र न्या यालय में ट्रायल के लिये भेजा गया। जहॉ अभियोजन के तर्को, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी विधिविरूद्ध बालक के द्वारा किये गये अपराध के आरोपों को सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।