रिपोर्टर बब्लू जयसवाल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर द्वारा 1- प्रवीण शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 38 वर्ष, 2-प्रदीप शर्मा पिता लक्ष्मीणनारायण शर्मा, उम्र 42 वर्ष, 3-सुनील शर्मा पिता लक्ष्मीानारायण शर्मा उम्र 54 वर्ष, 4-अशोक शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 52 वर्ष, 5-गौरव शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, 6- सुमन शर्मा पति सुनील शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासीगण वजीरपुरा शाजापुर को धारा 332/149 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, फरियादी गौरव दुबे म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0 शाजापुर शहर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ थे। वह अपने अधीनस्थ स्टॉफ लाईन सुपरवाईजर एवं लाईनमेन को साथ लेकर दिनांक 25/08/2015 की रात्रि में विद्युत चौरी की चेकिंग हेतु वजीरपुरा शाजापुर में गये थे, चैकिंग के दौरान प्रवीण एवं उसके भाइयों के शामिलाती मकान में पास से गुजर रही बिजली की एल.टी. लाईन के नंगे तारों पर दो वायर हरे व लाल डालकर अवैध रूप से बिजली की चोरी करते देखा गया। जिसके फोटो लेकर रात्रि मे कार्यवाही नहीं की और लोट गये। अगले दिन 26/08/2015 को समय 01:30 बजे मौके पर अमित शर्मा की उपस्थिति में उसके द्वारा मौके के पंचनामा आदि की कार्यवाही की जा रही थी तभी आरोपीगण ने लात घुसो व थप्पड से उसके साथ एवं कर्मचारीयों के साथ मारपीट की और बोले आइंदा अगर बिजली चोरी पकडने आये तो जान से खत्म कर देगे। इस प्रकार से उक्त आरोपीगण द्वारा बिजली चोरी की कार्यवाही करने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालकर, लोक सेवक के साथ मारपीट की व मौके पर तैयार किये जा रहे पंचनामा आदि भी फाड दिये।
उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना कोतवाली पर दर्ज करायी गयी। जिस पर से थाना कोतवाली के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की।
प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर