रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। (गंजबासौदा) माननीय न्यायालय श्रीमान शषांक सिंह़ जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी तुलसीराम को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद दास आर्य द्वारा की गई।
अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया ने बताया कि दिनांक 22.12.2014 को रात अपने घर टपरिया में अकेली सो रही थी। झोपड़ी का बल्ब जल रहा था, रात करीबन 12ः30 बजे किसी ने उसके गर्दन पर हाथ रखा तो वह जागी तो उसने देखा कि अभियुक्त उसकी खटिया के बगल में खड़ा होकर बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ रखा है। वह चिल्लाई तो तुलसीराम ने उसके गले पर हाथ रखा एवं गला दबाने लगा। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना त्योंदा के अपराध क्रमांक 380/14 धारा 456, 354 एवं 323/34 भा0 द0 वि0 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए। दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 456 भा0द0वि0 में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा0 द0 वि0 में 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0