रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना0 के मी.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के मामले के अनुसार अभियोक्त्री अपने पति के साथ किराये के मकान में रहती थी उसी निवासगृह के दूसरे कमरे में अभियुक्ता अनीता आदिवासी भी निवास करती थी। दिनांक 06.03.2019 को अभियुक्ता अनीता आदिवासी ने उसके (अभियोक्त्री) पति से स्वयं को मायके जाने के लिये तथा देख-रेख के लिये अभियोक्त्री को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। पति द्वारा सहमति देने पर दोनो बस से चंदला जा रही थी। चंदला के पूर्व ही अभियुक्ता अनीता आदिवासी रात्रि में लगभग 08:00 बजे अपने गंतव्य के पहले बस से उतर गयी एवं अभियोक्त्री को भी वहीं पर उतार लिया। वहाँ पर अभियुक्त बलम पहुँचा और उन्हें पटवारी उर्फ भगवानदास के घर ले गया। वहाँ पर पूर्व से अभियुक्त रंजीत एवं पटवारी भी उपस्थित थे। अभियुक्ता अनीता और अभियुक्त पटवारी की बात-चीत हुयी। अभियुक्तगण ने उसे वहाँ पर रात्रि रुकने के प्रतिफल स्वरूप पैसे देने का प्रस्ताव पर अभियोक्त्री ने इन्कार कर दिया। अभियुक्त अनीता एवं बलम अहिरवार बाहर वाले कमरे में आ गये। अभियुक्त रंजीत ने खिडकी से उसकी अश्लील वीडियो बना ली और सभी ने बारी-बारी से अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्काउर) किया और घटना न बताने की धमकी दी दूसरे दिन अभियोक्त्री ने घर आकर पति के न होने एवं डर के कारण घटना की जानकारी नहीं दे पाई और पति द्वारा अभियुक्तगणों से फोन के माध्यम से उक्त घटना की जानकारी प्राप्तं हुई तो अभियोक्त्री से पति द्वारा पूछे जाने पर इस घटना से इंकार किया। उअभियोक्त्री की उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोत0 पन्ना में अपराध क्रमांक-197/2019 धारा-363, 366, 376डी, 120बी एवं 506 भादस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई । सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया।
प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे हुआ।, विशेष लोक अभियोजक/सहा0जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य, को विन्दुवार तरीके से न्या्यालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपीगण के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों , अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्तगण:-
1. रंजीत राय पिता दीनदयाल राय, उम्र-उम्र-42 वर्ष,
2. विनोद पिता परसुआ अहिरवार उम्र-26 वर्ष,
3. भगवानदास पिता भैयालाल, उम्र-53 वर्ष,
4. अनीता आदिवासी, बच्चा सिसौदिया,उम्र-32 वर्ष,
धारा 376डी, भादवि के आरोप में आरोपीगण (क्रमांक 01,02,03) को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से एवं आरोपिया क्र.04 को धारा 120 बी भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 500 रू के अर्थदण्ड से, प्रत्येक आरोपी को अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 01-01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
दिनांक- 01.09.2022 (1)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
मीडिया प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)