रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना्। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक- 11.11.2018 को फरियादी की मां ने थाना अजयगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसके दो बच्चे व दो बच्चियाँ है । फरियादी तीसरे नंबर की है जिसकी उम्र 07 साल की है। दिनांक 09.11.2018 को करीब 08:30 बजे सुबह सरकारी हैण्डपम्प पर नहाने गई थी जो करीब 09:00 बजे रोती हुई घर आई उसने पूछा कि क्यों रो रही हो तो बच्ची ने बताया कि वह हैण्डपम्प पर नहाने गई थी वहीं पर लक्खू पिता रामशरण ब्राम्हण हैण्डपम्प के पास खड़ा था। लक्खू ने उसे 10 रूपये दिये और कहा कि टिंकूलाल की दुकान से गुटका ले आओ तब वह गुटका लेने टिंकूलाल की दुकान चली गई वह गुटका लेकर हैण्डपम्प पर गई तो लक्खू वहां पर नहीं मिला तो वह गुटका देने लक्खू के घर गई तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पकड़कर जमीन में लिटा दिया और और उसके शरीर को छूने लगा तथा उसका मुंह साफी से बांधने लगा। वह चिल्लाई तो छोड दिया जिससे वह भाग कर घर आई और सारी बात मां से बताई । उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र अजयगढ में अपराध क्रमांक- 398/2018 धारा-342, 354क 54क भादस एवं धारा 7/8 Pocso act एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(va) scst act का अपराध आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया । सम्पूेर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुंत किया गया।
प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) पन्ना के न्यायालय मे हुआ।, विशेष लोक अभियोजक/सहा0जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों , अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त लोकेन्द्र उर्फ लक्खू् को धारा 342,354 भादस एवं 9एम/10 पाक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 06 माह, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना क्रमश: 500 रू,1000रू, एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड, के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01 माह, 02 माह एवं 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया।
दिनांक- 01.09.2022 (2)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
मीडिया प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)