बर्शी मेला, दुर्गा उत्सव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माधव नगर टी आई अनूप सिंह ठाकुर,स्टाफ सहित पैदल मार्च और मोटरसाइकिल भ्रमण*
कटनी पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन (आईपीएस) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी माधव नगर श्री अनूप सिंह थाने के दल-बल के साथ दुर्गा उत्सव के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च एवं मोटरसाइकिल भ्रमण किया।
इस दौरान पुलिस ने विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों एवं पंडाल संचालकों से मिलकर उन्हें सुरक्षा एवं आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
*मुख्य दिशा-निर्देश*
1. साउंड बॉक्स (डीजे) संचालन_ रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
2. पंडाल का स्थान_ पंडाल सड़क पर नहीं होना चाहिए ताकि आम जनता के आवागमन में बाधा न हो।
3. रात्रिकालीन सुरक्षा_ मूर्ति स्थल पर दो नामांकित वॉलंटियर्स की तैनाती होनी चाहिए, जो पुलिस से संपर्क में रहें।
4. धार्मिक संगीत_ केवल धार्मिक गाने बजाए जाएं, फिल्मी या उन्माद फैलाने वाले गाने न चलाएं।
5. फायर सेफ्टी और प्राथमिक उपचार_ पंडाल में अग्नि सुरक्षा उपकरण एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें।
6. सीसीटीवी कैमरे_ पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।
7. विद्युत व्यवस्था_ सुरक्षित तरीके से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया जाए।
8. पंडाल की ऊंचाई_ निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो।
9. बेरीकेटिंग_ पंडाल के चारों ओर सुरक्षा हेतु बेरीकेटिंग अनिवार्य है।
10. बिजली के तार_ खुले बिजली के तार व्यवस्थित रूप से लगाए जाएं।
11. भीड़ नियंत्रण_ भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं।
12. मंच का उपयोग_ किसी भी राजनैतिक या धार्मिक विद्रोह के लिए मंच का उपयोग न किया जाए।
13. वॉलंटियर्स की सूची_ संबंधित थाने को वॉलंटियर्स की सूची उपलब्ध कराई जाए।
14. संपर्क बोर्ड_ पंडाल के पास एक बोर्ड लगाकर आयोजकों, थाना प्रभारी, कंट्रोल रूम, नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों के नाम व संपर्क नंबर अंकित करें।
15. मूर्ति विसर्जन_ निर्धारित स्थल पर ही किया जाए।
16. आवागमन मार्ग_ आगमन और निर्गमन के रास्ते खुले रखें।
17. अतिक्रमण_ पंडाल क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अतिक्रमण न किया जाए।
साउंड सिस्टम संचालकों के लिए दिशानिर्देश
ध्वनि प्रदूषण नियम_ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन करें।
कोर्ट के निर्देश,माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें।
ध्वनि सीमा,शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का अनुपालन करें।
रात्रि 10 बजे के बाद संचालन,रात्रि 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
पुलिस ने सभी आयोजकों और संचालकों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है, ताकि दुर्गा उत्सव शांति एवं सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके।