जबलपुर* ।हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विनय जैन की युगलपीठ ने मानव तस्करी के आरोप के प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया। इसी के साथ एसपी कटनी व टीआई बरही, कटनी को आराेपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। इसी के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पटाक्षेप कर दिया।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता कटनी अंतर्गत ग्राम उबरा, विजयराघवगढ़ निवासी धन्नू कोल की ओर से अधिवक्ता महेंद्र पटेरिया, ब्रजेश चौबे व सुभाष चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता के पुत्र का नाम शिव प्रसाद उर्फ लेद्दा है। 24 मई, 2022 को राजकुमार कबरा व मौजीलाल साहू उसे मजदूरी कराने तेलंगाना ले गए। इसकी अनुमति नहीं ली थी। दों लिहाजा, एसपी से शिकायत की गई। जब प्रकरण दर्ज नहीं कियाा गया तो हाई कोर्ट चले आए। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए। इसी के साथ एसपी कटनी ने पुलिस टीम तेलंगाना भेज दी। जिसने तेलंगाना में एफआइआर दर्ज कराई। लेकिन जिन दो लोगों पर बिना अनुमति बेटे को ले जाने का आरोप लगाया गया, उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। बावजूद इसके कि दो वर्ष बीत गए और बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ है। इससे उसे बेचे जाने या अनहोनी की आशंका प्रबल हो गई है। हाई कोर्ट ने इस रवैये को आड़े हाथों लेकर एफआइआर के निर्देश जारी कर दिए।