कलेक्टर श्री यादव ने निजी नर्सिग होम्स व अस्पतालों के बाहर की जा रही वाहन पार्किंग पर भी नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता और यातायात पुलिस की मदद से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि निजी अस्पताल संचालन हेतु दी गई अनुमति के प्रावधानों का भी अवलोकन करें कि उन्होंने पार्किंग के लिए जिस स्थान का जिर्क्र किया है वहां पार्किंग हो रही है अथवा नहीं । कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों मे कहा कि जिन ट्रांसपोर्टर्स को पहरूआ ट्रांसपोर्ट नगर मे भू-खंड आवंटित हो चुका है वे शहर की बस्तियों से नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर से ही अपना कारोबार करें। इस मामले मे पुलिस, यातायात और आर.टी.ओ द्वारा सख्त कार्यवाही की जाए।