रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नगरीय क्षेत्र नर्मदापुरम में सुअर पालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। विचरण करते पाए जाने पर सुअर के मालिकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले द्वारा नगर के समस्त सुअर मालिकों को सूचित किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में सुअर पालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके बाद आपके सुअर शहरी क्षेत्र में विचरण करते पाए जा रहे हैं। आग्रह है कि आगामी गणेश उत्सव पर्व एवं दुर्गा उत्सव पर्व को ध्यान में रखते हुए आप अपने सुअरों को सीमा क्षेत्र से बाहर विस्थापित करें अन्यथा नगरपालिका अधिनियम के अनुसार न्यूसेंस फैलाने के लिए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके आप स्वयं जबावदार होंगे। ध्यान रहे कि नगरीय सीमा क्षेत्र में सुअर यहां वहां विचरण करते हैं साथ ही गंदगी फैलाते हैं, जिनसे आमजन परेशान होते हैं। पहले भी सुअरों द्वारा बच्चों और नागरिकों पर हमला करने की घटना हो चुकी है। इसलिए सुअर मालिक अपने सुअर को नगर सीमा से तत्काल बाहर करें। क्योंकि रात के अंधेरे में भी जब अचानक सूअर सड़क क्रॉस करते हैं तो कई बार वाहन चालक को दिखाई नहीं देता और दुर्घटना का शिकार होते हैं। कोठी बाजार क्षेत्र हो या आईटीआई रोड हो या हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र हो या बाबई रोड हो,अचानक देर रात्रि जब सूअर सड़क क्रॉस करता है तो वह बामुश्किल नजर आता हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसी सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका सीएमओ के उक्त आदेश का त्वरित पालन कराया जाना चाहिए।