कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप विगत ंिदवसों दो वाहनों से 16.4 घनमीटर गिट्टी का अवैध परिवहन करने के मामले में जब्त किये गए वाहन से 2 लाख 57 हजार 257 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 2 जुलाई को कटनी के ग्राम चाका बाईपास मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 04 एचई 4690 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, कौशल मुभिया पिता अमृत लाल भूमिया निवासी बहंम्गवा तहसील कटनी वाहन मालिक विकास जैन पिता श्री वीरेन्द्र जैन निवासी पिपरौंध तहसील कटनी द्वारा 14 घनमीटर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 2 लाख 26 हजार 200 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र प्रेषित किया गया था।
जबकि एक अन्य मामले में 3 जुलाई को ग्राम चाका के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 17 एचएच 3137 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक दीपक सोनी पिता राजू सोनी निवासी बरही, वाहन मालिक चंद्रेश शुक्ला पिता पीआर शुक्ला निवासी छपरवाह तहसील कटनी से 2.4 घनमीटर औव्हर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पये जाने पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन जब्त किया किया गया था। उक्त कृत्य पर अनावेदक पर 31 हजार 57 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए अनावेदक पर अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया था।
उक्त दोंनों प्रकरणों मे जारी सूचना पत्र के जवाब में अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा चालान के माध्यम से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 2 लाख 26 हजार 200 रूपये एवं 31 हजार 57 रूपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौंण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदकों द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात अर्थात प्रशमन होने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।