रिपोर्टर मुकेश चथुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 19.06.2024 में अवैध रूप से गांजा रखनेे वाले आरोपी सुरेष सेन उम्र- 60 वर्ष निवासी- लाल पठार गंजबासौदा जिला विदिषा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (बी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 20.02.2021 को दिनेष कोठारी थाना कोतवाली विदिषा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक 55-60 वर्ष का व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक स्लेटी रंग के बैग में गांजा लेकर न्यू अरिहंत विहार के सामने सागर पुलिया रोड विदिषा के पास खड़ा है। तत्पष्चात् सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स न्यू अरिहंत विहार सागर पुलिया रोड के पास पहुंचा, जहां मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार एक व्यक्ति अपने हाथ में एक स्लेटी रंग का काले रंग की पट्टी युक्त बैग लिये सागर पुलिया रोड के पास खड़ा मिला। जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया एवं सुरेष सेन की तलाषी ली गई। तलाषी लेने पर बैग में मादक पदार्थ गांजा (कुल वजन 05 किलो 700 ग्राम) होना पाया गया। संदेही सुरेष सेन से हमराह फोर्स द्वारा पूछताछ करने पर उसके द्वारा बैग में मादक पदार्थ गांजा भरकर बेचने के लिये लाना स्वीकार किया गया। हमराह फोर्स द्वारा आरोपी सुरेष सेन से गांजा जप्त किया गया एवं उसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। थाने आकर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। न्यायालय द्वारा अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई।
(सुश्री सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा