कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने बड़वारा तहसील मे अवैध रेत परिवहन के मामले मे कार्यवाही करते हुए अनावेदक वाहन स्वामी राजेश कुमार बैस निवासी मझौली के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 61 हजार 250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए जब्तशुदा ट्रेक्टर के अधिहरण और खनिज परिवहन हेतु जारी किये गए पंजीयन के निरस्त करने का आदेश दिया है।
कलेक्टर न्यायालय मे प्रचलित इस मामले के संबंध मे खनिज निरीक्षक और अन्य स्टॉफ द्वारा 3 जनवरी 2023 को निरीक्षण के दौरान पाया कि ग्राम भुड़सा ठगुआ मोहल्ला पुल के पास एक वाहन ट्रेक्टी नंबर एमपी 54 एए 0891 पावर ट्रेक नीले कलर का मौजूद है निरीक्षण दल मे शामिल पुलिस
और अन्य अधिकारियों को देखकर ट्रेक्टर चालक मय ट्राली के छोड़कर भाग गया। इसके बाद इसके पंचनामा तैयार किया जाकर जप्ती बनाई गई। वाहन की ऑनलाईन ईटीपी की जांच करने पर वाहन मे लोड खनिज रेत के अवैध परिवहन हेतु ईटीपी जारी नहीं होना पाया गया। ट्रेक्टर वाहन को जब्त कर लिया गया और बड़वारा थाना में सुरक्षित खड़ा किया गया था। इस ट्रेक्टर मे 3 घनमीटर का बिना ईटीपी के अवैध रेत परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकार तीन घन मीटर रेत की देय रायल्टी 375 रुपये का 15 गुना अर्थशास्ति की राशि 5625 रुपये और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 25 हजार रुपये, प्रशमन राशि 1 हजार रुपये और कुल शास्ति 30 हजार 625 रुपये को मिलाकर इसकी दोगुनी राशि 61 हजार 250 रुपये शास्ति वाहन मालिक राजेश कुमार बैस निवासी मझौली वार्ड नंबर 8 से वसूलने के आदेश कलेक्टर श्री प्रसाद ने जारी किया है। साथ ही जब्तशुदा ट्रेक्टर एमपी 54 एए 0891 के अधिहरण का आदेश देते हुए खनिज परिवहन हेतु जारी किये गए पंजीयन को निरस्त करने का निर्देश दिया है।